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खरीद बिल या खरीद वापसी डालें

सप्लायर का हर बिल खरीद बिल के रूप में डाला जाता है। यह आपकी देनदारी बढ़ाता है, माल को स्टॉक में लाता है, और इसका GST आपकी GST गणना में इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है।

स्टेप बाय स्टेप

  1. फ़ॉर्म खोलें। डैशबोर्ड › जल्दी जोड़ें › खरीद बिल, खरीद और खर्चे › खरीद बिल, या B दबाएँ।
  2. सप्लायर की जानकारी। सप्लायर, सप्लायर का GSTIN लिखें और सप्लायर का राज्य चुनें। दूसरे राज्य का सप्लायर मतलब IGST; उसी राज्य का मतलब CGST + SGST।
  3. बिल की जानकारी। सप्लायर का बिल नं., तारीख और, अगर उधार का समय मिला है, ड्यू डेट।
  4. आइटम। हर लाइन में: आइटम / सर्विस, HSN/SAC, मात्रा, GST के बिना रेट (₹) और GST %। और लाइन के लिए लाइन जोड़ें दबाएँ। बिना रजिस्ट्रेशन वाले सप्लायर या छूट वाले माल के लिए इस बिल पर GST नहीं टिक करें।
  5. टोटल जाँचें। टैक्सेबल वैल्यू, GST और टोटल अपने-आप निकलते हैं। अगर सप्लायर ने राउंड किया है तो टोटल राउंड करें टिक करें।
  6. अभी पेमेंट किया? अभी नहीं दिया (उधार) रहने दें, या चुनें कि तुरंत कैसे दिया: बिल के साथ पेमेंट एंट्री भी सेव होती है।
  7. सप्लायर के बिल की फ़ोटो (चाहें तो)। फ़ोटो लें या तस्वीर चुनें; यह छोटी करके बिल के साथ रखी जाती है।
  8. सेव करें। बिल खरीद और खर्चे, सप्लायर के लेजर और बकाया में दिखता है।

उदाहरण से समझें

Punjab Steel Mart (पंजाब, आपके ही राज्य) से बिल PSM/1189: 500 Nos दरवाज़े के कब्ज़े ₹30 पर = ₹15,000, GST 18%। फ़ॉर्म दिखाता है टैक्सेबल वैल्यू ₹15,000, GST ₹2,700 (CGST ₹1,350 + SGST ₹1,350), टोटल ₹17,700। अभी पेमेंट नहीं हुआ। दरवाज़े के कब्ज़ों का स्टॉक 500 बढ़ जाता है।

खरीद वापसी

जब आप माल वापस भेजें, खरीद और खर्चे › खरीद वापसी खोलें। सप्लायर, अपना वापसी नंबर (बिल / रसीद नं.), तारीख और किस बिल नं. की वापसी भरें, फिर लौटाए गए आइटम। इससे आपकी देनदारी घटती है, माल स्टॉक से निकलता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट कम होता है। सप्लायर को इसका GST डॉक्यूमेंट देना हो तो खरीद की तरफ़ का डेबिट नोट बनाएँ: देखें सप्लायर को डेबिट नोट।

नियम और तारीखें

इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ़ सही टैक्स इनवॉइस पर मिलता है, माल या सर्विस मिलने पर, जब सप्लायर ने उसे फ़ाइल किया हो (आपके GSTR-2B में दिखे), और आप इसे फ़ाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एनुअल रिटर्न की तारीख, जो पहले हो, तक ले सकते हैं (section 16(4), CGST Act)।

आम गलतियाँ और उन्हें कैसे ठीक करें

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