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खरीद बिल भा खरीद वापसी डालीं

सप्लायर से आइल हर बिल खरीद बिल बन के जाला। ई रउआ के देवे वाला रकम बढ़ावेला, माल स्टॉक में ले आवेला, आ ओकर GST रउआ के GST हिसाब में इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाला।

एक-एक स्टेप

  1. फ़ॉर्म खोलीं। डैशबोर्ड › झट से जोड़ीं › खरीद बिल, खरीद आ खरचा › खरीद बिल, भा B दबाईं।
  2. सप्लायर के जानकारी। सप्लायर, सप्लायर के GSTIN टाइप करीं आ सप्लायर के राज्य चुनीं। दोसरा राज्य के सप्लायर मतलब IGST; एके राज्य मतलब CGST + SGST।
  3. बिल के जानकारी। सप्लायर के बिल नं., तारीख आ, उधार के समय होखे त, ड्यू डेट।
  4. आइटम। हर लाइन खातिर: आइटम / सर्विस, HSN/SAC, मात्रा, GST बिना रेट (₹) आ GST %। अउर खातिर लाइन जोड़ीं दबाईं। बिना रजिस्ट्रेशन वाला सप्लायर भा छूट वाला माल खातिर No GST on this bill पर टिक करीं।
  5. जोड़ जाँचीं। टैक्सेबल वैल्यू, GST आ कुल अपने निकल जाला। सप्लायर राउंड कइले होखे त टोटल राउंड करीं पर टिक करीं।
  6. अबहीं पेमेंट भइल? अभी ना दिहल (उधार) छोड़ दीं, भा चुनीं कि तुरंते कइसे दिहनी: बिल के साथे पेमेंट एंट्री सेव हो जाला।
  7. सप्लायर के बिल के फ़ोटो (मन होखे त)। फ़ोटो खींचीं भा फ़ोटो चुनीं; ऊ छोट कर के बिल के साथे रखल जाला।
  8. सेव करीं। बिल खरीद आ खरचा, सप्लायर के लेजर आ बकाया में देखाई देला।

उदाहरण से समझीं

Punjab Steel Mart (पंजाब, रउआ के राज्य वाला) से बिल PSM/1189: 500 Nos दरवाज़ा के कब्ज़ा ₹30 पर = ₹15,000, GST 18%। फ़ॉर्म देखावेला टैक्सेबल वैल्यू ₹15,000, GST ₹2,700 (CGST ₹1,350 + SGST ₹1,350), कुल ₹17,700। अबहीं पेमेंट नइखे भइल। दरवाज़ा के कब्ज़ा के स्टॉक 500 बढ़ जाला।

खरीद वापसी

जब माल वापस भेजीं, खरीद आ खरचा › खरीद वापसी खोलीं। सप्लायर, आपन वापसी नंबर (बिल / रसीद नं.), तारीख आ कवन बिल नं. के वापसी भरीं, फेर वापस कइल आइटम। ई देवे वाला रकम घटावेला, माल स्टॉक से निकालेला आ इनपुट टैक्स क्रेडिट घटावेला। सप्लायर के एकरा खातिर GST डॉक्यूमेंट देवे के होखे त खरीद वाला ओर से डेबिट नोट बनाईं: देखीं सप्लायर के डेबिट नोट।

नियम आ तारीख

इनपुट टैक्स क्रेडिट खाली ठीक टैक्स इनवॉइस पर मिलेला, माल भा सर्विस मिलला पर, जब सप्लायर ओकरा के फ़ाइल कइले होखे (ई रउआ के GSTR-2B में देखाई देला), आ रउआ ओकरा के फ़ाइनेंशियल ईयर खतम होखे के बाद 30 नवंबर भा सालाना रिटर्न के तारीख, जवन पहिले होखे, ले लेनी (section 16(4), CGST Act)।

आम गलती आ ओकर सुधार

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